भारत का संविधान – हिंदी और अंग्रेजी संस्करण

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भारत का संविधान – हिंदी और अंग्रेजी में

भारत का संविधान अब हिंदी और अंग्रेजी में । अथवा 2020 के 104वें संशोधन तक के नए संशोधनों को भी शामिल किया गया है। यह उन हिंदी पाठकों के लिए प्रस्तुत किया गया हैं जो हमारे संविधान को अपनी मातृभाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी)में पढ़ना पसंद करते हैं।

अद्यतन संस्करण, 2020 दिसंबर तक

Constitution of India In English and Hindi. Updated up to 104th amendments of 2020
(Print Edition)

 

पृष्ठ 824   रु999

Description

Constitution of India – Hindi And English

(Print Edition)

भारत का संविधान – हिंदी और अंग्रेजी संस्करण

९ दिसम्बर २०२० को यथाविद्यमान

Constitution of India in Hindi text (with English text)

  • भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
  • इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था।
  • संविधान की एक प्रस्तावना, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं।
  • यह एक लिखित संविधान है और दुनिया में सबसे लंबा है।
  • संविधान एक मजबूत केंद्र सरकार और 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है।
  • यह सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान करता है जिसमें एक राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में और एक प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होता है।
  • संविधान भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
  • यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रावधान करता है, जो सरकार के लिए एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज की दिशा में काम करने के लिए दिशानिर्देश हैं।
  • संविधान कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है।
  • इसे एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

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